सोलर पंप पर 60 फीसदी अनुदान पाने का मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये रही लास्ट डेट

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP तथा 10 HP तक के सोलर पंप खरीदने में सब्सिडी प्रदान कर रही है। किसान इन सोलर पंप को स्थापित करके फसलों में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस सम्पूर्ण जानकारी के बारे में.........

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सोलर पंप पर 60 फीसदी अनुदान पाने का मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये रही लास्ट डेट
सोलर पंप पर 60 फीसदी अनुदान पाने का मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये रही लास्ट डेट

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए खरीफ सीजन के दौरान सिंचाई के लिए 60 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप मुहैया कराने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बता दें इस स्कीम के माध्यम से, किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का केवल 40 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा। यह योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा तथा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के अंतर्गत लागू की जाएगी। जिसके तहत लाभार्थी किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

कितनी मिलेगी सब्सिडी

सोलर पंप आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। अगर आप सिंचाई के लिए 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP तथा 10 HP तक का सोलर पंप लगाते हैं तो इसमें आपको सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें 2 HP डीसी अथवा 2 HP एसी सरफेस पंप लगवाने की कीमत 1 लाख 71 हजार 716 रूपए है इसमें किसानों को सरकार द्वारा 63,686 रूपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी प्राप्त करके किसानों को यह पंप 1,71716 रूपए में मिलेगा।

2 HP डीसी सबमर्सिबल पंप किसानों को 1,04,725 रूपए की कीमत में मिलेगा। सरकार द्वारा इस पर 64,816 रूपए का अनुदान दिया जाएगा। 3 HP डीसी सबमर्सिबल पंप में किसानों को लगभग 88,088 रूपए की सब्सिडी मिलेगी जिसमें किसानों का कुल खर्चा 1,39,633 रूपए होगा। इसका वैसे मूल्य 2,32,721 रूपए है।

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इसके अतिरिक्त, 3 एचपी ऐसी सबमर्सिबल पंप 1,38,267 रूपए में 87,178 रूपए सब्सिडी प्राप्त होगी। 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप 1,25,999 रूपए की सब्सिडी के साथ 1,96,499 रूपए में मिलेगा। 7 एचपी ऐसी सबमर्सिबल पंप किसानों को 1,72,638 रूपए की सब्सिडी के साथ 2,66,456 रूपए में तथा 10 HP एसी सबमर्सिबल पंप 2,86,164 रूपए की सब्सिडी के साथ 2,66,456 रूपए में दिया जाएगा। किसानों को इन पम्पो हेतु आवेदन करने के लिए 5000 रूपए टोकन फीस भी जमा करनी है।

योजना के नियम एवं शर्तें

  • योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन करना है।
  • आपको किसान वेबसाइट पर अनुदान पर सोलर पंप की बुकिंग करें के लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
  • योजना से सम्बंधित जितने भी नियम और शर्तें हैं वे विभागीय पोर्टल पर दी हुई है।
  • जितने भी किसानों ने योजना में रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनके टोकन 25 जून 2024 तक कन्फर्म हो सकते हैं।
  • कन्फर्म होने का मैसेज किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
  • इसके पश्चात लाभार्थी किसानों को विभागीय पोर्टल से ही चालान जनरेट कर बची हुई राशि ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित अवधि के अंदर जमा कर देनी है।

ठगी का शिकार हो सकते हैं किसान

इस योजना को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को अलर्ट किया है। विभाग द्वारा बताया गया है कि किसानों के मोबाइल नंबर पर जब एसएमएस भेजा जाएगा उसके बाद ही उन्हें शेष राशि को जमा करना है। ध्यान दे यदि कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करता है और पैसे जमा करने के लिए कहता है तो आपको उस बात पर गौर नहीं करना है फ़ोन को कट कर दीजिए वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क अथवा विभाग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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