मध्य प्रदेश सीएम सोलर पंप योजना में किसानों को 90% की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

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भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की सर्वाधिक आबादी कृषि के द्वारा ही अपना जीवनयापन करती है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता भी होती है। जिसके लिए पंप का प्रयोग किया जाता है। जो पारंपरिक रूप से जीवाश्म ईंधन से संचालित होते हैं। जिनके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न होता है। सोलर पैनल का प्रयोग कर चलने वाले सोलर पंप पर्यावरण के अनुकूल कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश सीएम सोलर पंप योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये ही है।

इस लेख के माध्यम से हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की जानकारी प्रदान करेंगे, जिसकी सहायता से आप इस योजना का आवेदन कर कृषि में सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक के सोलर पंप का प्रयोग कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में 5 वर्ष में 2 लाख सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे।

(पंजीकरण) मध्य प्रदेश सीएम सोलर पंप योजना ऑनलाइन आवेदन
(पंजीकरण) मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना

मध्य प्रदेश सीएम सोलर पंप योजना

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मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 90% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। इस योजना के लाभार्थियों में राज्य के उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके कृषि क्षेत्र में पंप के लिए स्थाई कनेक्शन नहीं है, एवं जहां विद्युत कंपनियों द्वारा कमर्शियल लॉस के चलते ट्रांसफार्मर हटा दिए गए हैं।

ऐसे स्थान जहां नदी या बांध कृषि क्षेत्र के नजदीक हों, एवं बिजली की लाइन से कृषि भूमि की दूरी 300 मीटर तक हो। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा किसानों को डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप स्थापित करने में सहायता की जाती है। एवं सिंचाई से कृषि में होने वाले लाभ से किसानों को सशक्त बनाया जा सकता है।

एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापित करने में सहायता करना है। जिस से कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर उसका विकास किया जा सकता है। एवं किसानों को उन्नत खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। सोलर पंप के द्वारा बिना किसी प्रदूषण को उत्पन्न किए कृषि में उत्तम सिंचाई की जा सकती है।

SOLAR PUMP TYPE (सोलर पम्प प्रकार)

एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में निम्न प्रकार के सोलर पंप स्थापित किए जाते हैं:

सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकारहितग्राही किसान अंश (रु.)डिस्चार्ज क्षमता (लीटर प्रतिदिन)
1 HPDC Submersible19000 रूपये30 मी. के लिए 45600, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
2 HPDC Surface23000 रूपये10 मी. के लिए 198000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी.
2 HPDC Submersible25000 रूपये30 मी. के लिए 68400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
3 HPDC Submersible36000 रूपये30 मी. के लिए 114000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
50 मी. के लिए 69000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 45000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
5 HPDC Submersible72000 रूपये50 मी. के लिए 110400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 72000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 50400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
7.5 HPDC Submersible135000 रूपये50 मी. के लिए 155250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 101250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 70875, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
7.5 H.P.A.C. Submersible135000 रूपये50 मी. के लिए 141750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 60750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
10 hp DC. Submersible217840 रूपये50 मी. के लिए 207000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 135000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
10 hp A.C. Submersible217250 रूपये50 मी. के लिए 189000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 126000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 81000, डायनेमिक हेड 150 मी.

मध्य प्रदेश सीएम सोलर पंप योजना सोलर पम्प स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश

मध्य प्रदेश सरकार की सोलर पंप योजना के अंतर्गत निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है:

यह भी देखें:सोलर पंप की आवेदन तिथि बढ़ाई, रिजेक्ट किसान भी कर सकते हैं सब्सिडी के लिए अप्लाई

सोलर पंप की आवेदन तिथि बढ़ाई, सभी किसान कर सकते हैं सब्सिडी का आवेदन

  • योजना में सिर्फ सोलर पंप प्लांट को स्थापित किया जाता है, सोलर पंप का विक्रय या इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है।
  • योजना के माध्यम से सोलर पंप स्थापित करने के लिए किसान के पास सिंचाई का एक सोर्स होना चाहिए, जल भंडारण का प्रयोग सोलर पंप के माध्यम से किया जा सकता है।
  • योजना का आवेदन करने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग निगम लिमिटेड सहमति प्राप्त करनी होती है, एवं निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन की शेष राशि को जमा करने की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
  • इस योजना के आवेदन के समय आवेदक को 5 हजार रुपये मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड में जमा करने होते हैं। यह भुगतान न होने पर आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। यदि आपका आवेदन स्वीकार न हो तो आपके 5 हजार रुपये वापस कर दिए जाते हैं।
  • योजना में आवेदन करने के 120 दिन के अंदर सोलर पंप स्थापित कर दिया जाता है। यदि आपके सोलर पंप के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ या यह चोरी हो जाता है तो ऐसे में आप 3 दिन के अंदर थाने में FIR दर्ज कर सकते हैं।
  • इस योजना में सोलर पंप को स्थापित करने के बाद इसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी किसान की होगी। सोलर प्लेट को ऐसे स्थान पर लगाना होगा जो छायारहित हो।

आवेदन हेतु योग्यता एवं आवश्यक दस्तावेज

  • योजना का आवेदन मध्य प्रदेश के मूल नागरिक कर सकते हैं।
  • ये मूल नागरिक किसान होने चाहिए।
  • किसान के पास किसान कार्ड होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • किसान कार्ड
  • पहचान पत्र
  • कृषि भूमि के दस्तावेज
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें

यदि आप मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की पूरी योग्यता रखते हैं एवं आपके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं तो आप निम्न प्रक्रिया के द्वारा आवेदन कर सकते हैं:

  • योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग निगम लिमिटेड के सीएम सोलर पंप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
  • पोर्टल पर पहुँचने के बाद नवीन आवेदन करें पर क्लिक करें। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
  • अब आप अपने मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • अपने मोबाइल नंबर पर आए OTP को verify करें।
  • नए पेज में अब आप अपनी निजी जानकारी (नाम, पिता का नाम, जिला, तहसील, गाँव, लोकसभा, विधानसभा, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि) दर्ज करें। एवं Next क्लिक करें।
  • अब आप आधार e-KYC, जाति घोषणा, बैंक अकाउंट, खसरा मैपिंग, सोलर पंप आदि जानकारियों को दर्ज करें। एवं सुरक्षित करें पर क्लिक करें।
  • अब अपने द्वारा दर्ज की गई जानकारी की जांच करें एवं आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए Pay Now पर क्लिक करें।
  • अब आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करें। जिसके बाद आपको आवेदन क्रमांक संख्या प्राप्त होती है।

उपर्युक्त प्रक्रिया के माध्यम से आप मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का आवेदन कर सकते हैं।

हितग्राही लॉगिन प्रक्रिया

  • हितग्राही लॉगिन करने के लिए योजना के आधिकारिक पोर्टल में जाएँ।
  • पोर्टल के होम पेज पर आपको हितग्राही लॉगिन का विकल्प प्रदान होता है। उस पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है एवं OTP भेजें पर क्लिक करना है।
  • अब अपने मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें। एवं Sign IN के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार सभी स्टेप का पालन कर के आप हितग्राही लॉगिन कर सकते हैं।

Madhya Pradesh Solar Pump Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गयी है?

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।

मध्य प्रदेश सीएम सोलर पंप योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट है।

एमपी सोलर पंप योजना के लाभार्थी कौन होंगे?

इस योजना के लाभार्थी राज्य के वे किसान होंगे, जिनके खेतों में सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं है।

सीएम सोलर पंप योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का हेल्पलाइन नंबर 0755-2575670, 0755-2553595 है।

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1 thought on “मध्य प्रदेश सीएम सोलर पंप योजना में किसानों को 90% की सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन”

  1. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

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